Meerut Government Flats: अगर आप मेरठ में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो इस खबर को आपके जरूर पढ़ना चाहिए. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मेरठ में 'जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11' के तहत फ्लैट्स पाने का एक सुनहरा मौका लेकर आया है. विशेष पंजीकरण योजना- '3.0 विस्तार' और 'पहले आओ- पहले पाओ' के माध्यम से अपने फ्लैट के मालिक बन सकते हैं. यह विशेष पंजीकरण योजना 3.0 'विस्तार' 15 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी. सरकारी अधिकारी और कर्मचारी केवल 50% भुगतान करके कब्जा प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही खबर में आगे यह भी जानें कि फ्लैट खरीदने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा और क्या होंगे नियम व पात्रता.
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ये मेरठ में उपलब्ध फ्लैट्स का पूरा विवरण
F32 टाइप- 2012
- मूल्य: 8.24 लाख रुपये से 10.59 लाख रुपये तक.
- क्षेत्रफल: 32.95 वर्ग मीटर.
- कुल फ्लैट्स की संख्या: 177.
क्या है पंजीकरण और भुगतान की प्रक्रिया?
इस योजना में पंजीकरण के लिए आपको फ्लैट के कुल मूल्य का 5% पैसा जमा करना होगा. यह पंजीकरण राशि जमा करने के बाद ही आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. आप यह राशि परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में RTGS/NEFT या ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं. एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद, फ्लैट के मूल्य का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद ही आवंटन पत्र जारी किया जाएगा.
कैसे मिलेगी छूट?
अगर आप चाहें तो 60 दिनों के भीतर फ्लैट का पूरा पैसा एक साथ जमा कर सकते हैं, जिस पर आपको कुल मूल्य पर 5% की विशेष छूट दी जाएगी. इसके अलावा, कोई अन्य छूट लागू नहीं होगी.
आवंटन और अन्य महत्वपूर्ण नियम
- लॉटरी प्रक्रिया: अगर किसी खास श्रेणी के फ्लैट के लिए तय संख्या से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो आवंटन एक सार्वजनिक लॉटरी के जरिए किया जाएगा.
- धनराशि की वापसी: अगर कोई आवेदक लॉटरी में सफल नहीं होता है और वह अपनी जमा राशि वापस चाहता है, तो उसकी धनराशि बिना किसी कटौती या ब्याज के एक महीने के भीतर उसके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी.
- गलत जानकारी देने पर: अगर आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक का पंजीकरण, आवंटन या निबंधन रद्द कर दिया जाएगा और उसकी जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी.
- उपयोग का उद्देश्य: यह योजना सिर्फ आवासीय उपयोग के लिए है. आवंटित संपत्ति का उपयोग किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसका आवंटन रद्द किया जा सकता है.
- मालिकाना हक: फ्लैट का मालिकाना हक (कब्जा) तभी दिया जाएगा, जब आप फ्लैट का पूरा भुगतान कर देंगे और सरकार द्वारा तय की गई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क चुका देंगे.
- संयुक्त पंजीकरण: पति और पत्नी मिलकर संयुक्त पंजीकरण करा सकते हैं. एक व्यक्ति एक से ज्यादा पंजीकरण नहीं करा सकता.
- मृत्यु होने पर: अगर पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर किया जा सकेगा.
क्या हैं पात्रता, नियम और शर्तें?
- पात्रता: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
- ऑनलाइन पंजीकरण: इच्छुक आवेदक परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर 'Online Registration For Plots/Houses/Flats' लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
- परिषद का अधिकार: किसी भी विशेष परिस्थिति में परिषद के आवास आयुक्त को अन्य निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा और उनके फैसले अंतिम और बाध्यकारी होंगे.
- नियमों में बदलाव: शासन या परिषद द्वारा समय-समय पर किए गए बदलाव इस योजना पर लागू होंगे.
- 2016 के नियम: उपरोक्त नियमों और शर्तों के अलावा कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर परिषद विनियमावली 2016 में दिए गए नियम और शर्तें प्रभावी मानी जाएंगी.
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