UP News: मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और उनकी बेटी के कथित अपहरण केस में पुलिस ने आरोपी पारस सोम को कोर्ट में पेश किया है. इसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अब पारस के दोनों वकीलों का बयान सामने आया है. पारस ने कोर्ट में क्या बोला और अपने वकीलों को क्या-क्या बताया? ये सब उसके वकीलों ने बताया है.
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पारस सोम ने ये सब कहा
पारस सोम के वकील बलराम ने बताया, पारस को कोर्ट में पेश किया गया. वहां उसने अपना नाम और अपने पिता का नाम बताया. पारस ने कहा कि उसके द्वारा कोई हत्या नहीं की गई है. पारस के वकील का कहना है कि पारस ने उन्हें बताया है कि उसने कोई अपहरण नहीं किया है. कोई हत्या नहीं की है. वह दोनों (पारस और मृतक दलित महिला की बेटी) अपनी मर्जी से गए थे. इस दौरान पारस ने ये भी बताया कि पिछले 2 से 3 सालों से उन दोनों का रिलेशन चल रहा था.
पारस के वकील का कहना है कि पारस ने उन्हें बताया कि मौके पर छीनाझपटी हुई थी. इसी दौरान उन्हें (मृतक महिला) को धारदार बलकटी लग गई थी. पारस ने अपने वकीलों को बताया कि वह पिछले 2 दिनों से सोया भी नहीं है.
लड़की ने कोर्ट में क्या बताया?
पारस के दूसरे वकील विक्रांत गोस्वामी ने बताया, लड़की को दूसरी कोर्ट में पेश किया गया है. वकील का दावा है कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि लड़की ने भी कोर्ट में बताया है कि वह 2-3 सालों से रिलेशन में थी और लड़के ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है. लड़की ने भी कोर्ट में कहा है कि छीनाझपटी में ही उन्हें (लड़की की मां) को धारदार बलकटी लगी थी.
आपको बता दें कि कोर्ट ने पारस को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. पारस का हत्या और अपहरण में वारंट बना है. फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है. आपको बता दें कि पारस और लड़की को पुलिस ने शनिवार देर शाम रुड़की से बरामद किया था.
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