UP News: कानपुर में 16 साल पहले लोकल चैनल चलाने वाले पत्रकार बृजेश गुप्ता की हत्या की गई थी. हत्या का आरोप चैनल की ही एंकर और उसके परिवार पर लगा था. अब 16 साल बाद कोर्ट का फैसला इस केस में आया है. बता दें कि चैनल हैड की हत्या के आरोप में कोर्ट ने एंकर और उसके परिवार को दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है. कोर्ट ने एंकर, उसके 2 भाई समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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बड़ी बेरहमी से की गई थी पत्रकार की हत्या
14 जून साल 2009 के दिन कानपुर के गोविंद नगर से आई एक खबर ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था. यहां एक कार के अंदर बोरी मिली, जिसके अंदर कानपुर में लोकल चैनल चलाने वाले बृजेश गुप्ता का शव था. पूरे शरीर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था. मृतक की रिवाल्वर भी मौके से गायब थी.
बृजेश गुप्ता कानपुर के जाने-माने पत्रकार थे. ऐसे में पत्रकार की हत्या से हड़कंप मच गया था. पत्रकारों में भी इस हत्या को लेकर काफी गुस्सा था. जांच के बाद पुलिस ने चैनल की एंकर और उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया था.
एंकर और उसके परिवार का आया था नाम
पुलिस जांच में सामने आया था कि चैनल की एंकर कनिका ग्रोवर और उसके परिवार वालों ने ही इस हत्या को अंजाम दिया था. इसके बाद पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था. पुलिस ने कनिका ग्रोवर, उसके भाई सन्नी और मन्नी, कनिका की मां-चाचा और कनिका के भाई के दोस्त सुरजीत को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने इनके पास से मृतक की रिवाल्वर भी बरामद की थी.
(मृतक पत्रकार के भाई का आया ये रिएक्शन- नीचे वीडियो में देखिए)
कनिका को मिली आजीवन कारावास की सजा
बता दें कि तब से ही ये मामला कोर्ट में चल रहा था. अब कोर्ट ने हत्या का दोषी मानते हुए चैनल की एंकर कनिका ग्रोवर, उसके भाई सन्नी- मन्नी और रिश्तेदार सुरजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ कोर्ट ने कनिका की मां अलका और चाचा बंटी को भी 5 साल की सजा सुनाई है.
शरीर पर थे 25 चोटों के निशान
इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एडीसीजी गौरवेंद्र त्रिपाठी ने बताया, इस मामले में 10 गवाह पेश किए गए थे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने रखी गई थी. रिपोर्ट में सामने आया था कि मृतक के शरीर पर 25 चोटों के निशान थे. कोर्ट ने इस मामले में कनिका, उसके दोनों भाइयों और सुरजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ कनिका की मां और चाचा को भी 5-5 साल की सजा दी है.
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