UP News: निठारी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि निचली अदालत से दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कोली को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है.
दरअसल इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार, CBI और शिकायतकर्ताओं की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी. मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोली को राहत दे दी है और उसे बरी कर दिया है. आपको ये भी बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने जांच एजेंसियों की नाकामी को लेकर भी सवाल खडे़ किए हैं.
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मोनिंदर सिंह पंढेर को भी मिली राहत
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली के साथ-साथ मोनिंदर सिंह पंढेर को भी बरी कर दिया है. सुरेंद्र कोली फिलहाल जेल में बंद रहेगा. दरअसल 1 केस उसके ऊपर चल रहा है. अगर उसे उस केस में भी बरी कर दिया जाता है, तभी वह जेल से बाहर आ पाएगा.
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोनिंदर सिंह पंढेर के आलीशान घर के पीछे मिले नरकंकालों का जिम्मेदार आखिर कौन था? अगर मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली का इसमें हाथ नहीं था तो ये हत्याएं किसने की थी?
क्या है निठारी हत्याकांड
उत्तर प्रदेश के नोएडा का निठारी हत्याकांड भारत के सबसे जघन्य अपराधों में से एक है.इसका खुलासा दिसंबर 2006 में हुआ था. इसमें कई बच्चों और युवा महिलाओं के कंकाल व शरीर के अंग मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे एक नाले से बरामद हुए थे.मुख्य आरोपी पंढेर का नौकर सुरेंद्र कोली था, जिसने कथित तौर पर 19 पीड़ितों का अपहरण, रेप और हत्या कर उनके शवों को टुकड़ों में काटा था. इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था. निचली अदालतों ने कोली को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई, जिसकी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कुछ मामलों में पुष्टि की. हालांकि, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को सभी मामलों में बरी कर दिया है, जिसके बाद यह मामला फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है.
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