यूपी के इन शहरों में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए नया आदेश जारी, अब 5 घंटे का सिस्टम हुआ लागू

नोएडा-ग्रेटर नोएडा स्कूल टाइमिंग में बदलाव: भीषण गर्मी को देखते हुए 29 जून से कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे.

Noida-Greater Noida School Timing Change

Noida-Greater Noida School Timing Change (Photo: AI Generated)

यूपी तक

• 08:35 AM • 30 Jun 2026

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UP Schools New Rule:भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार 29 जून 2026 से कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल अब सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संचालित होंगे, यानि अब स्कूल 5 घंटे ही खुलेंगे . यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. प्रशासन ने यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है.
 

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सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा आदेश

जारी आदेश के मुताबिक यह नया समय सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा. इसके दायरे में सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ-साथ CBSE, ICSE, मदरसा और अन्य सभी बोर्डों के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल शामिल हैं. सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय के अनुसार ही कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करें.

गर्मी से बचाने के लिए उठाया गया कदम

प्रशासन का मानना है कि दोपहर के समय तेज धूप और बढ़ते तापमान का सबसे अधिक असर छोटे बच्चों पर पड़ता है. इसी वजह से स्कूलों का समय बदलने का निर्णय लिया गया है, ताकि छात्र सुबह के अपेक्षाकृत ठंडे मौसम में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और उन्हें लू तथा भीषण गर्मी से बचाया जा सके.

अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा नया समय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि **"29 जून 2026 से अगले आदेश तक सभी संबंधित विद्यालय सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे."** साथ ही सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए. यदि भविष्य में मौसम की स्थिति में बदलाव होता है तो प्रशासन आवश्यकता के अनुसार नए निर्देश जारी कर सकता है.

कल यूपी के सभी स्कूलों के लिए भी जारी हुआ था आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए नई हीट सेफ्टी गाइडलाइन जारी की है. नए निर्देशों के तहत सुबह 10 बजे के बाद सभी आउटडोर गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा छात्रों के लिए नियमित रूप से पीने के पानी की व्यवस्था, हेल्थ नोडल टीचर की नियुक्ति, ओआरएस, फर्स्ट एड किट और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है. 

अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

गाइडलाइन में अभिभावकों से बच्चों को हल्के सूती कपड़े पहनाने, पर्याप्त पानी पिलाकर स्कूल भेजने और धूप से बचाव के लिए छाता या टोपी देने की अपील की गई है. यदि बच्चा बीमार हो, तो उसे स्कूल न भेजें.