Ballia News: 15 साल पुराने वाहनों पर रोक, बिना फिटनेस-बीमा स्कूल बसें नहीं चलेंगी, एआरटीओ ने जारी किए कड़े नियम

Ballia Transport News: बलिया में एआरटीओ ने स्कूल वाहनों के लिए सख्त नियम जारी किए हैं. बिना वैध फिटनेस, बीमा और परमिट वाले वाहन नहीं चलेंगे. 15 वर्ष पुराने और कंडम वाहनों का पंजीकरण निरस्त होगा. सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन समेत सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है.

 15 साल पुराने वाहनों पर रोक, बिना फिटनेस-बीमा स्कूल बसें नहीं चलेंगी, एआरटीओ ने जारी किए कड़े नियम

15 साल पुराने वाहनों पर रोक, बिना फिटनेस-बीमा स्कूल बसें नहीं चलेंगी, एआरटीओ ने जारी किए कड़े नियम

Newzo

• 05:37 PM • 29 Jun 2026

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Ballia News: उत्तर प्रदेश के बलिया में आगामी शैक्षणिक सत्र और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एआरटीओ अरुण कुमार राय ने जिले के सभी स्कूल संचालकों को निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि स्कूलों में संचालित सभी वाहनों के आवश्यक प्रपत्र जैसे परमिट, फिटनेस और बीमा पूरी तरह वैध होने चाहिए. साथ ही सभी वाहनों का विवरण यूपी आईएसवीएनपी (UPISVNP) पोर्टल पर अद्यतन रखा जाए.

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एआरटीओ ने कहा कि स्कूल वाहनों के लिए निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है. प्रत्येक वाहन में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र सुचारु रूप से कार्यरत होने चाहिए. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी वाहन चालकों एवं परिचालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और चरित्र का सत्यापन कराया जाए. जिन स्कूल वाहनों के दस्तावेज अधूरे हैं या निर्धारित सुरक्षा मानक पूरे नहीं हैं, उनका संचालन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए.

साथ ही सभी स्कूल वाहन की भौतिक स्थिति की जांच कर आवश्यक मरम्मत कराई जाए, जो वाहन संचालन योग्य नहीं हैं, कंडम हो चुके हैं अथवा 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनकी नियमानुसार औपचारिकताएं पूरी कर तत्काल पंजीकरण निरस्त कराया जाए.

उन्होंने स्कूल प्रबंधन को यह भी सख्त निर्देश दिए कि किसी भी वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक छात्रों को न बैठाया जाए. यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित स्कूल और वाहन संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.