Amethi News: नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला, दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Amethi Crime News: अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस किशोरी की तलाश में जुटी है और मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला, दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला, दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Newzo

• 10:54 AM • 21 Jun 2026

follow google news

Amethi Crime News: थाना पीपरपुर क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पीड़ित पिता की तहरीर और पुलिस जांच के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें...

पीड़ित पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री 13 जून 2026 की शाम करीब 9 बजे घर से अचानक लापता हो गई. परिजनों ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि मोहित वर्मा एवं रोहित वर्मा पुत्रगण नन्दलाल वर्मा उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं.
 
परिजनों के अनुसार, किशोरी घर से करीब 23 हजार रुपये नकद तथा अपनी मां के कुछ जेवरात भी साथ ले गई है. काफी खोजबीन के बाद भी किशोरी का पता न चलने पर पीड़ित पिता ने थाना पीपरपुर में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान घटना प्रथम दृष्टया सत्य पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है तथा किशोरी की तलाश के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

थाना प्रभारी पीपरपुर अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि मामले में मोहित वर्मा एवं रोहित वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 87 एवं 137(2) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(2)(v) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.