UP Crime News: गौतमबुद्ध नगर जनपद की एक अदालत ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह व्यक्ति पीड़िता का मुंहबोला मामा है. अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो द्वितीय) चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने मुजरिम विवेक को यह सजा सुनाई. अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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गौतम बुद्ध नगर जनपद के अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि 12 नवंबर 2019 को पीड़िता के पिता ने दनकौर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि पड़ोसी युवक विवेक ने उनकी छह साल की बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जिसके बाद पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार किया था.
भाटी के अनुसार अदालत में सुवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश किये गये और अदालत ने विवेक को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि दोषी ने पीड़िता के साथ अत्यंत घृणित एवमं जघन्य प्रकृति का सामाजिक अपराध किया. बच्ची आरोपी को मामा कहती थी.
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