2008 में वाराणसी में हुए बम धमाकों से संबंधित 2 मामलों में आतंकवादी वलीउल्ला खान दोषी करार

मयंक गौड़

• 03:37 AM • 05 Jun 2022

गाजियाबाद की एक अदालत ने 16 साल पहले वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से संबंधित दो मामलों में शनिवार को आतंकवादी वलीउल्ला को दोषी…

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गाजियाबाद की एक अदालत ने 16 साल पहले वाराणसी में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से संबंधित दो मामलों में शनिवार को आतंकवादी वलीउल्ला को दोषी करार दिया. अदालत इस मामले में छह जून को सजा सुनाएगी.

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गौरतलब है कि सात मार्च, 2006 को संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोटों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे.

जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा के अनुसार, जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्ला को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो मामलों में दोषी करार दिया.

उन्होंने कहा कि एक मामले में आरोपी को अपर्याप्त सबूतों के कारण आरोपमुक्त कर दिया गया है. शर्मा ने कहा, ”छह जून को दोपहर दो बजे सजा सुनाई जाएगी.”

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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