UP News: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज हुए यौन उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है. हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत दी है.
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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. आपको बता दें कि मामले में पुलिस केस दर्ज होने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसपर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. हाईकोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य को बड़ी राहत दी है.
गिरफ्तारी से बचने के लिए लगाई थी याचिका
आपको बता दें कि बटुकओं के कथित यौन शोषण के आरोपों में कोर्ट के आदेश के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था. मामले में पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया था. इसके बाद से दोनों के ऊपर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था. इसी को लेकर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर याचिका लगाई गई थी.
आपको ये भी बता दें कि पिछली 27 फरवरी के दिन ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना भी दिया है. जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने इसी के साथ अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को बड़ी राहत दे दी है.
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