अतीक-अशरद अहमद हत्याकांड: हमलावर लवलेश तिवारी के खिलाफ पहले से ही 4 आपराधिक मामले हैं दर्ज

यूपी के प्रयागराज जिले में शनिवार को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई. तीन हमलावर मीडियाकर्मी…

सिद्धार्थ गुप्ता

16 Apr 2023 (अपडेटेड: 16 Apr 2023, 12:31 PM)

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यूपी के प्रयागराज जिले में शनिवार को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई. तीन हमलावर मीडियाकर्मी बनकर आए थे और तीनों ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमलावरों की पहचान अरुण मौर्य निवासी कासगंज, लवलेश तिवारी निवासी बांदा और सनी निवासी हमीरपुर के रूप में हुई है.

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बांदा का रहने वाला लवलेश तिवारी शुरू से ही नशे का आदी है. वह शहर कोतवाली के क्योतरा इलाके में रहता था. हालांकि, इसका परिवार लोमर गांव थाना चिल्ला का रहने वाला है.

पहले से ही 4 आपराधिक मामले हैं दर्ज

जानकारी के मुताबिक, लवलेश के खिलाफ पहले से ही 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें तीन मामले थाना कोतवाली नगर और एक थाना बबेरू में दर्ज हैं. इसके खिलाफ दो मामले साल 2020 में और दो मामले 2021 में दर्ज किए गए हैं.
पहला मामला जो थाना कोतवाली नगर में दर्ज है जिसका क्राइम नम्बर 88/20 है, जिसमें IPC की धारा 323, 504, 506, 354 और 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है. दूसरा मामला थाना बबेरू में जिसका क्राइम नम्बर 325/ 20 है, जिसमें धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज है.
तीसरा मामला थाना कोतवाली नगर में क्राइम नम्बर 735/ 21 है, जिसमें IPC की धारा 504 और 507 के तहत केस दर्ज है. इसके बाद चौथा मामला थाना कोतवाली नगर जिसमें क्राइम नम्बर 743/ 21 है, जिसमें IPC की धारा 308, 323, 504 है. कुल मिलाकर इसके खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसमें कुछ धाराओं में 7 साल और कुछ में 10 साल की सजा का प्रावधान है.

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सबसे पहले मामले में लवलेश तिवारी एक लड़की को थप्पड़ मारने के मामले में जेल भी जा चुका है. मारपीट समेत अन्य मामलों में जेल जा चुका लवलेश तिवारी के दिमाग मे कुछ अलग ही चल रहा था. लवलेश के भाई ने बताया कि वो इंटर मीडिएट पास है. घर से कहीं भी जाते वक्त कभी नहीं बताता था. जेल भी गया. घर मे रहता था तो किसी से मतलब नहीं रखता था.

तीनों हमलावरों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज

बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में लवलेश तिवारी (बांदा), मोहित उर्फ सनी (हमीरपुर) और अरुण मौर्य (कासगंज) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या) और 307 (हत्या के प्रयास) के अलावा आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को रात में ही पकड़ कर घटना में प्रयुक्त असलहों को बरामद कर लिया था.

लवलेश को लेकर पड़ोसियों ने क्या कहा?

पड़ोसियों के मुताबिक, वो जिस अपराध के रास्ते मे था उसके ख्वाब उसी रास्ते मे बड़ा बनने को था. वह मुहल्ले में बड़े आराम से रहता था. वह लड़ाई-झगड़े में हमेशा आगे रहता था. देखने में बिल्कुल दुबला-पतला है. आरोपी लवलेश अपने भाइयो में तीसरे नंबर का था, लेकिन खुराफाती दिमाग का यही था, बाकी भाई काम या पढ़ाई में जुटे हैं.

पड़ोसी दुष्यंत सिंह ने बताया कि लवलेश हमारे बगल की गली में रहता है, आता-जाता रहा है.इधर, कुछ दिनों से नहीं दिखा. वहीं, मकान मालिक व्योमेश ने बताया कि करीब इस मुहल्ले में 15 सालों से रह रहे हैं, कभी ऐसा नहीं लगा. हमारे ही घर मे पिछले 7 वर्षों से रह रहे हैं. छुटपुट घटनाओ में एक दो बार जेल गया है, लेकिन हम अचंभित है इस तरह की घटना इसने कैसे कर दी.

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