यूपी में राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर बवाल, घिरी सरकार, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें

हर्ष वर्धन

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उत्तर प्रदेश में अपात्र राशन कार्ड धारकों के कार्ड वापस लिए जाने का अभियान चल रहा है. प्रशासन के मुताबिक, अपात्र लोगों द्वारा फ्री राशन की स्कीम का लाभ लेने के कारण, पात्र लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है. बता दें कि जागरूकता के तहत कहीं-कहीं मुनादी कराकर लोगों को उनके कार्ड सरेंडर करने की अपील की जा रही है, जिसके बाद सभी कार्ड धारक जो पात्र नहीं है वे अपना कार्ड सरेंडर कर रहे हैं. सरकार के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दिया गया राशन भी वसूला जाएगा.

उदहारण के तौर पर जानिए बांदा का हाल-

जिला पूर्ति अधिकारी उबैदुर्रहमान खान के मुताबिक, “शासन के निर्देश पर अपात्र लोगों के राशन कार्ड सरेंडर कराने की प्रक्रिया चल रही है. अभी तक 5824 राशन कार्ड सरेंडर किए जा चुके हैं.”

बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार को घेरा-

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आ रहे हैं. अब उन्होंने राशन कार्ड धारकों के लिए तय की गई पात्रता को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर कहा,

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“चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र? जनसामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर ‘चुनाव’ देख कर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी. चुनाव खत्म होते ही राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी? शायद अगले चुनावों में.”

वरुण गांधी

जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?

ग्रामीण क्षेत्रों में नये राशनकार्ड आवेदन हेतु अर्हताएं (Inclusion Criteria) कौन-कौन सी हैं?

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ग्रामीण क्षेत्रों में नए राशनकार्ड के लिए निम्नलिखित परिवारों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी (यदि वे निष्कासन के आधार ( Exclusion Criteria) में न आते हों)

1. ऐसे व्यक्ति या उनके परिवार:

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  • भिक्षावृत्ति करने वाले

  • घरेलू काम-काज करने वाले

  • जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले

  • फेरी लगाने वाले खोमचे वाले, रिक्शा चालक आदि

  • कुष्ठ रोग से प्रभावित / एड्स से पीड़ित

  • अनाथ / माता-पिता विहीन बच्चे, 1915 ज, स्वच्छकार

  • दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा कुली, पल्लेदार आदि

2. भूमिहीन मजूदरों के परिवार.

3 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण पत्र के आधार पर)

4. परित्यक्त महिलाएं.

5 ऐसे परिवार, जिनका मुखिया निराश्रित महिला विकलांग अथवा मानसिक.रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है. एवं परिवार में कोई अन्य बालिग पुरुष नहीं.

6. आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मी० क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चे आवास हों, जो उनकी निजी भूमि पर हो तथा जिनमें वे स्वयं निवास करते हो, सम्मिलित माने जाएंगे. ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के सदस्य (अर्थात् किन्नर) यदि वे एक्स्क्लूजन क्राइटेरिया में न आते हों.

8. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी (आय के आरोही क्रम में)

ग्रामीण क्षेत्र में किन परिवारों को राशनकार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती है ? अथवा राशनकार्ड की सुविधा से निष्कासन के क्या आधार (Exclusion Criteria) है?

ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्ड की सुविधा से निष्कासन के आधार (Exclusion Criteria) निम्नवत् हैं.

1. समस्त आयकर दाता.

2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडिशनर ) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो.

3. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, किन्तु बुन्देलखण्ड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा साढ़े सात एकड़ होगी.

4.ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू0 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो.

5. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेन्स/शस्त्र हों. उपरोक्त परिवारों को राशनकार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती है

नगरीय क्षेत्रों में नये राशनकार्ड आवेदन हेतु अर्हताएं (Inclusion Criteria) कौन-कौन सी हैं?

नगरीय क्षेत्रो में नये राशनकार्ड हेतु निम्नलिखित परिवारों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी (यदि वे निष्कासन के आधार (Exclusion Criteria) में न आते हो)

1. ऐसे व्यक्ति या उनके परिवार:

  • कुष्ठ रोग से प्रभावित / एड्स से पीड़ित ख. अनाथ / माता-पिता विहीन बच्चे,

  • परित्यक्त महिलाएं

  • कचरा ढोने वाले / स्वच्छकार

2. ऐसे परिवार जिनकी आय का वर्तमान मुख्य स्रोत निम्नलिखित स्रोत निम्नलिखित में से कोई एक है:

  • भिक्षावृत्ति

  • घरेलू काम-काज

  • जूते चप्पल की मरम्मत

  • फेरी लगाने वाले खोमचे वाले रिक्शा चालक आदि।फेरी लगाने वाले खोमचे वाले रिक्शा चालक आदि.

3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं तत्पश्चात् अन्य वर्गों के भूमिहीन मजदूरों के ऐसे परिवार, जिनके मुखिया दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा कुली, पल्लेदार आदि हों.

4. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण-पत्र के आधार पर)

5. ऐसे परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं परिवार में कोई अन्य बालिग पुरुष नहीं है.

6. आवासहीन परिवार.

7. ऐसे परिवार जो ऐसे आवासों में रहते हों, जिनकी छत पक्की न हो। सदस्य ( अर्थात् किन्नर) यदि वे एक्स्क्लूजन.

8. ट्रांसजेण्डर कम्यूनिटी के क्राइटेरिया में न आते हों.

9. क्राइटेरिया में न आते हों। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी (आय के आरोही क्रम में)

नगरीय क्षेत्र में किन परिवारों को राशनकार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती है ? अथवा राशनकार्ड की सुविधा से निष्कासन के क्या आधार (Exclusion Criteria) हैं?

नगरीय क्षेत्रों में राशनकार्ड की सुविधा से निष्कासन के आधार (Exclusion Criteria) निम्नवत हैं:

1. समस्त आयकर दाता,

2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो,

3. ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मी० से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो.

4. ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मी० या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो.

5. ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रू0 3.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो.

6. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेन्स / शस्त्र हों। उपरोक्त परिवारों को राशनकार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती है.

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