हिंदू पक्ष का दावा- ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता

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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी (Varanasi News) की जिला अदालत में बुधवार को हिन्दू पक्ष ने अपनी दलीलें रखीं और दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque Case) के मामले में उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता. हिंदू पक्ष के दलीलें रखने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहेगा.

शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि हिन्दू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने दलीलें रखीं. सिंह ने बताया कि हरिशंकर जैन ने अदालत में कहा कि इस मामले में वर्ष 1991 का उपासना स्थल अधिनियम किसी भी तरीके से लागू नहीं होता.

हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि मुस्लिम पक्ष जिस जमीन पर अपना दावा कर रहा है वह आदि विश्वेश्वर महादेव की है. हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वहां पर जबरदस्ती नमाज पढ़ी जा रही है.

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी दलील में यह भी कहा कि अगर मंदिर तोड़ भी दिया गया है, तब भी अदिविश्वेश्वर की पूजा की अनुमति दी जाए.

सिंह ने बताया कि बुधवार को हिन्दू पक्ष ने लगभग दो घंटे अपनी दलील अदालत के समक्ष रखी.

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