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ज्ञानवापी मस्जिद-शृगांर गौरी: ऐसा क्या हुआ कि हिंदू पक्ष की दलील मान कोर्ट ने दिया फैसला?

Gyanvapi Masjid case: वाराणसी जिला अदालत ने अपने 26 पेज के फैसले में मान लिया है कि शृंगार गौरी की पूजा का याचिकाकर्ता महिलाओं का…

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Gyanvapi Masjid case: वाराणसी जिला अदालत ने अपने 26 पेज के फैसले में मान लिया है कि शृंगार गौरी की पूजा का याचिकाकर्ता महिलाओं का दावा ‘उपासना स्थल कानून 1991’ के दायरे से बाहर है. तभी तो इस कानून से जुड़े आईसीसी यानी इंडियन सिविल कोड के नियम 7 (11) के दायरे में ये नहीं आता. हिंदू महिलाओं की याचिका पर उनकी ओर से हरिशंकर जैन ने दलील रखी कि ये मामला हालांकि कानून में वर्णित अयोध्या मामले की छूट वाले दायरे में नहीं है, लेकिन अपनी प्रकृति और प्रमाणिक सत्यता की वजह से ये इस कानून के दायरे से बाहर है.