हिंदू पक्ष का दावा- ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी (Varanasi News) की जिला अदालत में बुधवार को हिन्दू पक्ष ने अपनी दलीलें रखीं और दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद…
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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी (Varanasi News) की जिला अदालत में बुधवार को हिन्दू पक्ष ने अपनी दलीलें रखीं और दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque Case) के मामले में उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता. हिंदू पक्ष के दलीलें रखने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहेगा.









