2 जन्म प्रमाण पत्र केस में अब्दुल्ला के साथ आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा दोषी करार
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज यानी बुधवार को रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुना दिया.
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Abdullah Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज यानी बुधवार को रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. आपको बता दें कि कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को इस मामले में कोर्ट दोषी करार दिया है. अब्दुल्ला के साथ इस मामले में आजम खान और उनकी पत्नी भी आरोपी थे. तीनों को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि यह मामला 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव का है. अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी थे. इस चुनाव को उनके विरोधी नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम की उम्र विधायक का चुनाव लड़ने लायक नहीं है. शैक्षिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला की ओर से पेश किया गया जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था और स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया था.
इसके बाद इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में रामपुर के थाना गंज में अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था. इसमें आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था. अब इस मामले में तीनों लोग दोषी करार दिए गए हैं.
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