रायबरेली कोर्ट का बड़ा फैसला, दहेज लोभी पति को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना
Raebareli News: रायबरेली की अदालत ने दहेज की आग में पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाकर सख्त संदेश दिया है कि घरेलू हिंसा और दहेज हत्या जैसे अपराधों पर कानून का शिकंजा कसता रहेगा.दस साल पुराने मामले में पीड़िता को आखिरकार न्याय मिला, जबकि सास-ससुर बरी हुए.
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Raebareli Crime News
Raebareli News: सात फेरे लेते समय सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाला पति ही जब 'जल्लाद' बन जाए, तो कानून भी उसे बख्शता नहीं है. एक दशक पुराने रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑनर और दहेज उत्पीड़न के इस मामले में अदालत ने अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कातिल पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. रायबरेली के शिवगढ़ अंतर्गत 'शुक्लन का पुरवा' निवासी विनोद कुमार को अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का दोषी पाते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.
