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मुस्लिम युवक कासिम और हिंदू लड़की चंद्रकांता की शादी को फर्जी बताकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुना दिया ये फैसला

यूपी तक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी धर्म परिवर्तन के आधार पर हुई शादी को अवैध घोषित कर दिया है. कोर्ट ने धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र के आधार पर सुरक्षा की मांग में आए बालिग जोड़े कासिम और चंद्रकांता से जुड़े मामले में अपना ये फैसला सुनाया है

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Prayagraj News:सांकेतिक तस्वीर
Prayagraj News:सांकेतिक तस्वीर
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी धर्म परिवर्तन के आधार पर हुई शादी को अवैध घोषित कर दिया है. कोर्ट ने धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र के आधार पर सुरक्षा की मांग में आए बालिग जोड़े कासिम और चंद्रकांता से जुड़े मामले में अपना ये फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन अवैध होने पर धर्मांतरण के बाद शादी करने वाले युगल को कानून की नजर में शादीशुदा जोड़े के तौर पर नहीं माना जा सकता. जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने यह आदेश मोहम्मद बिन कासिम उर्फ ​​अकबर द्वारा दायर एक रिट पर पारित किया. जिसमें प्रतिवादियों को उनके शादीशुदा जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. लेकिन अदालत ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ता विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने के हकदार हैं.

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