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बार में 3 बजे भोर तक पी शराब, नशे में चूर हो गई फिर हुआ रेप! इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया ऐसा फैसला हर कोई चौंक गया

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेप केस में आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि पीड़िता भी घटना के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है. कोर्ट ने परिस्थितियों और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड न होने को देखते हुए यह फैसला सुनाया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है.

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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेप के एक चर्चित मामले में आरोपी को जमानत देते हुए ऐसी टिप्पणी की है, जिसकी जबर्दस्त चर्चा हो रही है. कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही भी मान लिया जाए, तब भी यह कहा जा सकता है कि उसने “खुद आफत मोल ली” और इस घटना के लिए “वह खुद भी जिम्मेदार है.” यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने आरोपी निश्चल चांडक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. अदालत ने इस मामले में पीड़िता के बर्ताव, परिस्थितियों और घटनाओं की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत दे दी.