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यूपी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में नॉन बीएड वालों को लगा झटका, हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने नॉन-बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. जानें इस मामले की पूरी डिटेल और कोर्ट का अहम आदेश.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती मे गैर बीएड धारको को बड़ा झटका दे दिया है. कोर्ट ने सहायक अध्यापक,प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी कंप्यूटर पदों की भर्ती में गैर बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड चयन परीक्षा 2025 के लिए यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन को सहायक शिक्षक (पुरुष/महिला) कंप्यूटर की आवश्यक योग्यता के मामले में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार, आयोग व अन्य से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.