हमीरपुर: 20 साल पुराने मामले में कोर्ट ने 11 लोगों को सुनाई दो साल की सजा, लगाया जुर्माना

नाहिद अंसारी

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Hamirpur News: यूपी में हमीरपुर जिले की एक अदालत ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने वाले पूर्व मंत्री सहित 11 लोगों को आज यानी मंगलवार को दो साल की सजा सुनाई और 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. आपको बता दें कि धार्मिक उन्माद फैलाते हुए मौदहा कसबे का माहौल खराब करने का यह मामला 20 साल से कोर्ट में चल रहा था, जिसपर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

गौरतलब है कि हमीरपुर जिले के मौदहा कसबे में आज से 20 साल पहले दहशरा के दिन “डोला” निकलने को लेकर विवाद हुआ था. इसमें कसबे का माहौल खराब हुआ था. तब पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी. एफआईआर में पूर्व मंत्री बादशाह सिंह, भाजपा नेता रामदेव सिंह, कल्लू सिंह, जयकरण सिंह, ओम प्रकाश सिंह, लक्ष्मीनारायण, विवेक कुमार द्विवेदी, वीरेंद्र भटनागर एडवोकेट, ओमप्रकश सिंह, अरुण कुमार, छोटेलाल, वंश गोपाल और सुरेंद्र का नाम शामिल था. तब से ही यह मामला कोर्ट में चल रहा था.

बता दें कि मंगलवार को इस मामले पर सिविल जज सीनियर डिविजन सीमा कुमारी ने फैसला सुनाते हुए 11 लोगों को दोषी माना. जज ने पूर्व मंत्री सहित 11 लोगों को 2 साल की सजा और 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत के इस फैसले के बाद जिले में हड़कंप मच गया है. दो साल की सजा पाने वाले सभी 11 लोग तत्कालीन समय में भाजपा के कार्यकर्ता थे, जिनमें से काफी लोग अभी भी भाजपा में हैं.

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