लखनऊ के लेवाना होटल में आग लगने की घटना: जांच में कई अनियमितताओं के पता चलने पर इमारत सील

भाषा

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लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्थित लेवाना सुइट होटल (Levana Suite Hotel) में लगी आग में चार लोगों की मौत हो जाने की घटना के दो दिन बाद बुधवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) ने होटल को सील कर दिया.

होटल में सोमवार सुबह आग लगी थी, जिसके बाद नियमों के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रशासन ने इस चार मंजिला इमारत को गिराने का आदेश जारी किया. आग लगने की घटना में 10 लोग घायल भी हुए हैं.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इमारत सील कर दी है.’’ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आग लगने की घटना की विस्तृत जांच का आदेश दिया है.

जांच के दौरान एलडीए ने पाया कि इमारत में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है. प्राधिकरण ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है. पुलिस की फॉरेंसिक टीम और प्रशासन की विभिन्न टीमें, एलडीए और नगर निगम होटल के रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं.

पुलिस ने मंगलवार को होटल के मालिकों राहुल और रोहित अग्रवाल और महाप्रबंधक सागर श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया. स्थानीय अदालत ने उन्हें 19 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) और 308 (गैर-इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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