Gonda News: पेंशन है अधिकार, देरी नहीं होगी स्वीकार,मंडलीय पेंशन अदालत में गूंजी पेंशनरों की समस्याएं, एक सप्ताह में निस्तारण के निर्देश
Gonda Pension Adalat: देवीपाटन मंडल की पेंशन अदालत में पेंशनरों की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है. सभी लंबित मामलों का अधिकतम एक सप्ताह में निस्तारण कर समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
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पेंशन है अधिकार, देरी नहीं होगी स्वीकार, मंडलीय पेंशन अदालत में गूंजी पेंशनरों की समस्याएं, एक सप्ताह में निस्तारण के निर्देश
Gonda News: देवीपाटन मंडल मुख्यालय स्थित महाराजा सुहेलदेव सभागार में मंगलवार को मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में मंडलीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया पेंशन अदालत में गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जनपदों से आए सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की पेंशन और सेवानिवृत्तिक लाभों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई की गई. मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का निस्तारण संवेदनशीलता, पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए.
