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Amethi News: खेतों में करंट वाली बाड़ लगाना गैरकानूनी, हादसे पर हो सकती है जेल- अधीक्षण अभियंता

Illegal electric fencing warning: अमेठी में बिजली विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि खेतों में करंट वाली बाड़ लगाना गैरकानूनी है. अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे तारों से किसी व्यक्ति, पशु या वन्यजीव की मौत होने पर गंभीर कानूनी कार्रवाई और जेल तक हो सकती है. किसानों से सुरक्षित और स्वीकृत तकनीकों के उपयोग की अपील की गई है.

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 खेतों में करंट वाली बाड़ लगाना गैरकानूनी, हादसे पर हो सकती है जेल अधीक्षण अभियंता
खेतों में करंट वाली बाड़ लगाना गैरकानूनी, हादसे पर हो सकती है जेल अधीक्षण अभियंता
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Amethi News: फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों के चारों ओर करंट वाली बाड़ लगाने का चलन बढ़ रहा है, लेकिन यह किसानों के लिए गंभीर कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है. अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल गौरीगंज, जनपद अमेठी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घरेलू या कृषि विद्युत लाइन से सीधे जोड़कर खेतों में करंट प्रवाहित करना पूरी तरह अवैध है और इससे किसी भी प्रकार की जनहानि होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.