यूपी में है मेरा दबदबा... पवन सिंह ने की होटल व्यापारी विशाल सिंह के साथ करोड़ों की ठगी? पैसे मांगने पर दी ये धमकी
वाराणसी की एक अदालत ने पवन सिंह समेत चार लोगों पर एक होटल व्यवसायी से करीब डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.
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पावर स्टार के नाम से मशहूर भोजपुरी फिल्म के अभिनेता और गायक पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. वाराणसी की एक अदालत ने पवन सिंह समेत चार लोगों पर एक होटल व्यवसायी से करीब डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. व्यापारी विशाल सिंह के आरोप के मुताबिक पवन सिंह ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि 'यूपी में मेरा बहुत दबदबा है रास्ते चलते गायब करवा दूंगा.'
फिल्म बनाने के नाम पर ठगी
कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, होटल और टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय करने वाले विशाल सिंह ने आरोप लगाया है कि साल 2017 में उनकी मुलाकात प्रेम शंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय से हुई थी. इन दोनों ने उन्हें फिल्म निर्माण में पैसा लगाने का प्रस्ताव दिया. इसमें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के होने की बात कही गई. काफी दबाव के बाद विशाल सिंह ने फिल्म में पैसा लगाया. आरोप के मुताबिक, पीड़ित ने कुल डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया. जब वह पैसे वापस मांगने लगे तो उन्हें सिर्फ 12 लाख रुपये लौटाए गए और उसके बाद संपर्क करना बंद कर दिया गया. विशाल सिंह को बाद में पता चला कि फिल्म बिक चुकी है और अच्छा मुनाफा कमाया है. लेकिन उन्हें न तो उनका निवेश वापस मिला और न ही लाभ का कोई हिस्सा दिया गया.
पवन सिंह पर जान से मारने की धमकी का आरोप
विशाल सिंह का आरोप है कि जब उन्होंने बार-बार अपने पैसे और मुनाफे की मांग की तो उन्हें धमकी दी गई. याचिका में कहा गया है कि खुद पवन सिंह ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि यूपी में मेरा बहुत दबदबा है रास्ते चलते गायब करवा दूंगा.' इसके बाद पीड़ित ने स्थानीय थाने और पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो विशाल सिंह ने कोर्ट का रुख किया.
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कोर्ट ने दिया प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
व्यवसायी विशाल सिंह के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मनीष कुमार ने तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है. अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि पवन सिंह, प्रेम शंकर राय, सीमा राय और फिल्म 'बॉस' के निर्देशक अरविंद चौबे समेत सभी चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की जाए.