ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कथित शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश बरकरार

संजय शर्मा

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Varanasi News: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिगं का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है. यानि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा. इससे पहले अदालत ने 12 नवंबर तक संरक्षण का आदेश दिया था, जिसकी तारीख शनिवार को खत्म हो रही थी. ऐसे में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इसे बढ़ाने का आदेश दे दिया है.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच से अपील की थी कि इस संरक्षण को जारी रखा जाए. इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए 17 मई के अपने आदेश को जारी रखा.

वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगी. वहीं शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना को संरक्षित रखने से जुड़े आदेश को आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई. वहीं हाईकोर्ट में निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ सुनवाई हुई.

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बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में बंद भूमिगत स्थानों के सर्वेक्षण की मांग को लेकर एक और मामले की सुनवाई जिला जस्टिस एके विश्वेश कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू पक्षों से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा. उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत बनाने के लिए हिंदू पक्षों को वाराणसी के जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी.

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