‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर सुनवाई में HC ने ASI पर जताई नाराजगी

पंकज श्रीवास्तव

Varanasi Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग से जुड़े मामले की…

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Varanasi Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग से जुड़े मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई.

सोमवार को भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की ओर से जवाब नहीं दाखिल किया गया. कोर्ट ने जवाब न दाखिल करने पर एएसआई पर नाराजगी जताई है.

5 अप्रैल को अगली सुनवाई

कोर्ट ने एएसआई से आज फिर पूछा था कि क्या कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग की जा सकती है. कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जवाब दाखिल करने का अब अंतिम मौका दिया है. अब 5 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी.

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कमीशन कार्यवाही के दौरान मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे एएसआई से कराए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है.

निचली अदालत ने खारिज कर दी थी याचिका

बता दें कि 16 मई, 2022 को कमीशन की कार्यवाही के दौरान कथित शिवलिंग बरामद हुआ था. कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दिए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

वाराणसी की निचली अदालत ने कार्बन डेटिंग कराने की अर्जी खारिज कर दी थी. आशंका व्यक्त की गई थी कि कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग को नुकसान हो सकता है. उसके बाद हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में वाराणसी की अदालत के फैसले को चुनौती दी थी.

याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से सिविल रिवीजन दाखिल की गई थी.

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