आपको करना होगा ये काम और सहारा में फंसा पैसा आएगा वापस, जानिए स्टेप-बाइ-स्टेप पूरा प्रोसेस
Sahara Refund News: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल‘ की शुरुआत की. आपको बता दें कि इस पोर्टल…
ADVERTISEMENT
Sahara Refund News: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल‘ की शुरुआत की. आपको बता दें कि इस पोर्टल का मकसद सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा करोड़ों लोगों की मेहतन की कमाई को लगभग 45 दिनों में वापस करना है. ऐसे में आइए उस प्रोसेस को स्टेप-बाई-स्टेप जानते हैं, जिसकी मदद से पात्र लोग पोर्टल पर अप्लाई कर सकेंगे.
आइए तफ्सील से पूरे प्रोसेस को जानते हैं-
स्टेप 1: होम पेज पर ‘जमाकर्ता पंजीकरण’ पर क्लिक करें. इसके बाद आवश्यक विवरण जैसे सदस्यता संख्या, आधार नंबर और अपना आधार से जुडा मोबाइल नंबर भरें.
स्टेप 2: फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित ओटीपी चुनें. जमाकर्ता पंजीकरण में लॉगिन करने पर, जमाकर्ता विवरण प्रववष्टी स्रीन दिखाई देगी. फिर नियम और शर्तें स्वीकार करने के बाद अगले पेज पर जाएं.
यह भी पढ़ें...
ADVERTISEMENT
इसके बाद आपको व्यक्तिगत वववरण स्क्रीन दिखाई देगी
स्टेप 3: 12 अंको का आधार नंबर दर्ज करें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें. फिर आपको पंजीकृत नंबर पर ओटीपी मिलेगा.
स्टेप 4: ओटीपी दर्ज करें और फिर उसे सत्यापित करें. इसके बाद आपको प्रथम नाम, मध्य नाम, जन्म तिथि और पिता/पती का नाम दिखाई देगा.
ADVERTISEMENT
स्टेप 5: अब क्लेम डिटेल्स दर्ज करें और दस्तावेज अपलोड करें. फिर आगे के प्रोसेस में पहले से भरा हुआ क्लेम अनुरोध पत्र डाऊनलोड करें.
स्टेप 6: इसके बाद आप जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
ADVERTISEMENT
स्टेप 7: हस्ताक्षर के साथ पहले से भरा हुआ प्रपत्र अपलोड करें और फिनिश पर क्लिक करें.
स्टेप 8: इसके बाद आपको एक क्लेम अनुरोध संख्या के साथ धन्यवाद पेज दिखाई देगा.
गौरतलब है कि सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को नौ महीने के भीतर धन लौटा दिया जाएगा.
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, “5,000 करोड़ रुपये जमाकर्ताओं को दिए जाने के बाद हम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उनसे अधिक धनराशि जारी करने का अनुरोध करेंगे, ताकि बड़ी राशि वाले अन्य जमाकर्ताओं का पूरा धन वापस किया जा सके.”
शाह ने कहा कि इसके लिए दो बातें जरूरी हैं – मोबाइल के साथ आधार पंजीकरण और उस बैंक खाते से आधार को जोड़ना, जिसमें रिफंड जमा करना है. उन्होंने कहा कि पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए साझा सेवा केंद्र जमाकर्ताओं की मदद करेंगे.
ADVERTISEMENT