मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: यूपी में लड़कियों को पढ़ने के लिए मिलते हैं रुपये, इस तरीके से उठाएं फायदा

यूपी तक

ADVERTISEMENT

Representative image
Representative image
social share
google news

UP ki Sarkari Yojana: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है.  इस योजना का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है. बता दें कि इस योजना के तहत बालिकाओं के जीवन के विभिन्न चरणों में उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक होती है. स योजना के तहत आर्थिक सहायता छह चरणों में दी जाती है, जो बालिका के जन्म से शुरू होकर उसकी स्नातक या समकक्ष शिक्षा पूरी होने तक जारी रहती है. 

जानें इस योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग असमानता को कम करना और बालिकाओं को शिक्षा और उचित देखभाल सुनिश्चित कर उनका जीवन स्तर सुधारना है. 

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ 6 श्रेणियों में दिया जाएगा

  1. प्रथम श्रेणी: नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके बाद हुआ हो, उन्हें 5000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभंवित किया जाएगा.
  2. द्वितीय श्रेणी: वे बालिकायें सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो गया होगा. उनका जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो, को 2000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभंवित किया जाएगा.
  3. तृतीय श्रेणी: वे बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो. फिर उन्हें 3000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभंवित किया जाएगा.
  4. चतुर्थ श्रेणी: वे बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, उन्हें 3000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभंवित किया जाएगा.
  5. पंचम श्रेणी: वे बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, उन्हें 5000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभंवित किया जाएगा.
  6. छठी श्रेणी: वे सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो. उन्हें 7000.00 एक मुश्त धनराशि सेलाभंवित किया जाएगा.

क्या हैं इस योजना की पात्रताएं?

  • लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो. उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/ आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत टेलीफोन का बिल मान्य होगा.
  • लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये हो.
  • किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा.
  • परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों.
  • किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा.
  • अगर किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं, तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा.
  • अगर किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों और विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी.
     

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT