उत्तर प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, मिलेगा 30 दिन का बोनस, शासनादेश जारी
UP Employee Bonus: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दे दी है.
ADVERTISEMENT

UP Employee Bonus: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दे दी है. इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. इस फैसले का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा.
सरकार ने बोनस के भुगतान के लिए नियम तय किए हैं. इसके तहत कुल बोनस की 25 प्रतिशत रकम नकद दी जाएगी, जबकि बाकी 75 प्रतिशत राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी. वहीं रिटायर हो चुके और जल्द सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को बोनस की पूरी रकम नकद मिलेगी. इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिकतम 1,184 रुपये बोनस देने का प्रावधान किया गया है.
अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक राज्य के पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस दिया जाएगा. इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा.
स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा. सरकार के इस फैसले से अलग-अलग विभागों और संस्थानों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.
बोनस की रकम का भुगतान ऐसे
योगी सरकार ने बोनस की रकम के भुगतान के लिए अलग व्यवस्था तय की है. इसके तहत कर्मचारियों को कुल बोनस का 25 प्रतिशत हिस्सा नकद दिया जाएगा. वहीं बाकी 75 प्रतिशत रकम उनके भविष्य निधि यानी PF खाते में जमा की जाएगी.
इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को बोनस की कुछ रकम सीधे मिलेगी, जबकि बाकी राशि भविष्य निधि खाते में जमा रहेगी.
रिटायर कर्मचारियों को पूरा नकद
सरकार ने अपने फैसले में सेवानिवृत्त हो चुके और जल्द रिटायर होने वाले पात्र कर्मचारियों को भी राहत दी है. ऐसे कर्मचारियों को बोनस की पूरी रकम नकद दी जाएगी.
यानी इन कर्मचारियों के बोनस का 75 प्रतिशत हिस्सा PF खाते में जमा नहीं होगा. उन्हें पूरी राशि सीधे नकद भुगतान के रूप में मिलेगी.
दैनिक वेतनभोगियों को भी राहत
योगी सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस के दायरे में रखा है. इनके लिए अधिकतम 1184 रुपये बोनस देने का प्रावधान किया गया है. इससे इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले आर्थिक मदद मिलेगी.
सरकार की ओर से जारी शासनादेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के बोनस के भुगतान की व्यवस्था स्पष्ट कर दी गई है. अब पात्र कर्मचारियों को तय नियमों के अनुसार बोनस का भुगतान किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में आए BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर, अखिलेश यादव को भी दिया जवाब
