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UP निकाय चुनाव के लिए रास्ता हुआ साफ, HC ने सरकार द्वारा जारी OBC आरक्षण किया रद्द

UP Nikay Chunav Update: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अपना फैसला सुना दिया है.…

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UP Nikay Chunav Update: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अपना फैसला सुना दिया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया है. यानी कोर्ट ने सरकार के द्वारा जारी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है. अब ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी. यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है.