UP: बीस साल बाद गैंगरेप का आरोपी जमानत पर होगा रिहा, हाईकोर्ट का आदेश

पंकज श्रीवास्तव

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सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहा आरोपी 20 साल बाद जमानत पर रिहा होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत के बिलसंडा थाना इलाके में हुए गैंगरेप के आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. आरोपी 20 साल से सजा काट रहा है.

याची के खिलाफ बिलसंडा थाने में धारा 363,366, 376(2) और एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था. ये आदेश जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कलेक्टर और अन्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के आधार पर रिहा किया जाए.

कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौदान सिंह के मामले में दिए गए फैसले के आधार पर दिया है. याची की तरफ से वकील ने तर्क रखा गया था कि याची पहले ही 20 साल से ज्यादा कारावास की सजा काट चुका है और उसे गलत फसाया गया है. वहीं सह अभियुक्त को जमानत पर पहले ही छोड़ दिया गया है. निचली अदालत ने याची को दोषी करार दिया था और तब से वो बरेली जेल में बंद है. कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

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