नोएडा में 1 अक्टूबर से बदल गया पेट्रोल-डीजल भरवाने का नियम, वैध PUCC के बिना नहीं मिलेगा ईंधन
Noida Petrol Diesel Rule: नोएडा और गौतमबुद्धनगर में 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जा रहा है. दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस व्यवस्था का असर पहले दिन से ही पेट्रोल पंपों पर दिखाई देने लगा है.
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Noida Petrol Diesel Rule: नोएडा और गौतमबुद्धनगर में 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जा रहा है. दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस व्यवस्था का असर पहले दिन से ही पेट्रोल पंपों पर दिखाई देने लगा है. पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पंप पर जा रहे लोगों के वाहनों का पहले PUC यानी प्रदूषण प्रमाणपत्र चेक किया जा रहा है. इसके बाद ही उन्हें ईंधन दिया जा रहा है. पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए वाहन का नंबर डालकर PUC की वैधता जांच रहे हैं.
