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यूपी में मिठाई को लेकर नया नियम लागू, रियलिटी चेक में 3 दुकानों पर दिखा अलग-अलग हाल

दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वालों के लिए ‘यूज बाय डेट’ का नियम लागू हो गया है. 15 अक्टूबर 2026 से खुली और पैक्ड मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तारीख बताना अनिवार्य है.

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UPTak
तस्वीर प्रतीकात्मक है
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दिवाली और त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदते समय अब सिर्फ उसका रंग, स्वाद और कीमत देखना काफी नहीं होगा. आपको यह भी पता होना चाहिए कि मिठाई कितनी ताजा है और उसे किस तारीख तक खाना उचित है. 

उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से खुली और पैक्ड मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तारीख बताना अनिवार्य कर दिया गया है. लेकिन नियम लागू होने के बाद दुकानदार इसका पालन कितना कर रहे हैं? 

आजतक ने लखनऊ की तीन मिठाई की दुकानों पर रियलिटी चेक किया. इसमें दो दुकानों पर मिठाइयों के साथ तारीख का टैग नहीं मिला, जबकि तीसरी दुकान पर  जानकारी दर्ज थी.

दो दुकानों पर नहीं मिला तारीख का टैग

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ की पहली मिठाई की दुकान पर बिक्री के लिए रखी मिठाइयों के साथ उपयोग की अंतिम तारीख का कोई टैग नहीं लगा था. दुकानदार से इस बारे में सवाल किया गया तो उसने बताया कि टैग का ऑर्डर दिया गया है और दो दिन में आ जाएगा.

दूसरी दुकान पर भी यही स्थिति मिली. यहां भी मिठाइयों के साथ उनकी एक्सपायरी या उपयोग की अंतिम तारीख बताने वाला कोई टैग नहीं था. पूछने पर दुकानदार ने बताया कि टैग बनवाने का ऑर्डर दिया जा चुका है और दो दिन में मिल जाएगा.

तीसरी दुकान पर मिले MFG और ‘बेस्ट बिफोर’ के टैग

रियलिटी चेक के दौरान तीसरी दुकान पर स्थिति अलग थी. यहां मिठाइयों के साथ टैग लगे मिले. इन पर मिठाई बनाने की तारीख यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट (MFG) के साथ ‘बेस्ट बिफोर’ की जानकारी भी दर्ज थी.

इस जानकारी से ग्राहकों को मिठाई के निर्माण और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने की अवधि के बारे में पता चल सकता है. हालांकि, तीन दुकानों पर किए गए इस रियलिटी चेक से पूरे उत्तर प्रदेश में नियम के पालन की स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.

दुकानदारों ने बताया अच्छा फैसला

तीसरी दुकान के दुकानदारों ने नई व्यवस्था को अच्छा कदम बताया. उनका कहना था कि इससे ग्राहकों का दुकानों पर भरोसा बढ़ेगा. खरीदारों को मिठाई की ताजगी और गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे कारोबार को भी फायदा हो सकता है.

27 सितंबर को जारी हुआ था आदेश

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने 27 सितंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया था. इसके मुताबिक, 15 अक्टूबर से खुली और पैक्ड मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ बताना अनिवार्य किया गया है.

यह नियम सिर्फ पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों तक सीमित नहीं है. दुकानों में खुली रखी गई और सजाकर बिक्री के लिए प्रदर्शित मिठाइयों पर भी यह व्यवस्था लागू होती है.

इसका मकसद ग्राहकों को जानकारी देना है कि मिठाई का सेवन किस तारीख तक करना उचित होगा. इससे मिठाई खरीदते समय ग्राहक उसकी उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे.

मिठाई खरीदते समय क्या ध्यान रखें?

नई व्यवस्था के तहत दुकानदारों को मिठाइयों के साथ उपयोग की अंतिम तारीख की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी. इसलिए मिठाई खरीदते समय टैग पर लिखी तारीख जरूर देखें. सिर्फ मिठाई का रंग या दिखावट देखकर उसकी ताजगी का फैसला न करें.