मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास के लिए रमजान वाली अपील की गई तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत क्या बोले?
गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में मऊ के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने फिलहाल उनकी जमानत याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है और यूपी पुलिस को जांच जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है.
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Abbas Ansari
Abbas Ansari news: गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में मऊ के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने फिलहाल उनकी जमानत याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है और यूपी पुलिस को जांच जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल को अब तक जांच के लिए रिमांड पर नहीं लिया गया है और कोई ठोस जांच नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि अब्बास रमजान से पहले जेल से बाहर आने की उम्मीद कर रहे थे. इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "जो लोग धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं."