अगर आपकी सैलरी 12 लाख से एक रुपये भी अधिक है तो कितना देना होगा Income Tax? पूरा कैलकुलेशन जानिए
12 लाख से ज्यादा सैलरी वालों को कितना इनकम टैक्स देना होगा? नए और पुराने टैक्स स्लैब में पूरा कैलकुलेशन देखें और टैक्स बचाने के तरीके जानें.
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Income Tax 2025 News: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में कर छूट के साथ आयकर स्लैब में बदलावों की शनिवार को घोषणा की. वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए उन्होंने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किए जाने की घोषणा की. इससे 80 हजार रुपये की बचत होगी. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिनकी सैलरी 12 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें कितना टैक्स देना होगा और उपसार उन्हें कितनी बचत होगी.
तो आपको बता दें कि,
- 12 लाख रुपये की आय पर: कोई कर नहीं, लेकिन 80 हजार रुपये की कर बचत.
- 16 लाख रुपये की आय पर: 1.20 लाख रुपये का कर, और 50 हजार रुपये की कर बचत.
- 20 लाख रुपये की आय पर: 2 लाख रुपये का कर, और 90 हजार रुपये की कर बचत.
- 24 लाख रुपये की आय पर: 3 लाख रुपये का कर, और 1.10 लाख रुपये की कर बचत.
- 50 लाख रुपये की आय पर: 10.80 लाख रुपये का कर, और 1.10 लाख रुपये की कर बचत.

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मालूम हो कि मानक कटौती 75,000 रुपये के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे. साथ ही निवेश और बचत भी बढ़ेगी. वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया.
इसके तहत, अब चार लाख रुपये सालाना आय पर कोई कर नहीं लगेगा. चार से आठ लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत तथा 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा. प्रत्यक्ष कर छूट से सरकारी खजाने पर एक लाख करोड़ रुपये का बोझ आएगा.