यूपी में अगर आपको घर बैठे चाहिए सरकारी पेंशन तो करने होंगे ये उपाय, स्टेप-बाइ-स्टेप प्रोसेस जानिए

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UP Govt pension scheme: सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाओं के बीच पेंशन स्कीम को लेकर काफी चर्चा होती है. पेंशन को वृद्धों के सहारे के लिए एक बेहतरीन विकल्प के रूप में देखा जाता है. तभी आपने हाल के तमाम चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चुनावी वादों की झड़ी भी देखी होगी. बहुत सारे लोगों का मानना है कि सुरक्षित बुढ़ापे के लिए पेंशन स्कीम एक अनिवार्य चीज है. उत्तर प्रदेश में भी तमाम पेंशन स्कीम हैं, जो सरकार की तरफ से चल रही हैं. यूपी सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य के वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है. यह योजना उन बुजुर्गों के लिए है जिनके पास या तो इनकम के साधन नहीं हैं या जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं. पेंशन स्कीम से बुजुर्गों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने में मदद मिलती है. 

अब सवाल यह है कि यूपी में इस पेंशन स्कीम के लिए क्या सारे बुजुर्ग पात्र हैं? इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है? पेंशन के रूप में एक शख्स को कितने पैसे मिलते हैं? पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने का तरीका क्या है? आइए आपको ऐसे सभी सवालों के जवाब विस्तार से देते हैं. 

यूपी सरकार की वृद्धावस्था पेंशन के तहत कितना पैसा मिलता है?

उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को प्रति माह ₹800 से ₹1000 तक की पेंशन दी जाती है. यह पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है. इससे उन्हें नियमित आय का स्रोत मिलता है और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है. 

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पेंशन के लिए क्या है पात्रता? 

वृद्धावस्था पेंशन के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

1. आयु: आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.

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2. आय सीमा:- ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 46,080 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
   - शहरी क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. 

3. अन्य शर्तें: आवेदक को अन्य किसी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए. 

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पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और सुलभ है. इसके लिए नीचे दिए गए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं: 

1. ऑफलाइन आवेदन: 

   - संबंधित जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाएं. 
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरें और जमा करें.
   - आवेदन पत्र और दस्तावेजों की सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत की जाएगी. 

2. ऑनलाइन आवेदन:
   - उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [SSPY](https://sspy-up.gov.in/) पर जाएं.
   - आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करके आवेदन पत्र भरें.
   - आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी.
   - आवेदन की स्थिति को पोर्टल पर लॉगिन करके ट्रैक किया जा सकता है.

पेंशन स्कीम में आवेदन के लिए जरूरी डॉक्युमेंट

आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार का फोटो

अगर आपका बैंक खाता नहीं है, तो कैसे मिलेगी पेंशन? 

अगर आवेदक के पास बैंक खाता नहीं है, तो उन्हें निकटतम बैंक शाखा में जाकर एक नया खाता खोलना होगा. सरकार द्वारा बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया को सरल और निशुल्क बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें. बैंक खाता खोलने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:


- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार का फोटो

बैंक खाता खुलने के बाद आवेदक अपना बैंक खाता विवरण पेंशन आवेदन के साथ संलग्न कर सकते हैं. इसके बाद, पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी.

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