अतीक के बेटे अली अहमद की पेशी पर कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, आखिर क्या है मामला?
प्रयागराज की जिला अदालत में रंगदारी और जानलेवा हमले के मामले में अली अहमद और आशाद कालिया के बयान दर्ज किए गए. अदालत ने दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए जरूरी होने तक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है.
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प्रयागराज की जिला अदालत में रंगदारी और जानलेवा हमले के मामले में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद और उसके सहयोगी आशाद कालिया के बयान दर्ज किए गए. सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) 16 शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की अदालत में हुई.
