देर होने से पहले गाजियाबाद में किफायती दाम में खरीदें सरकारी फ्लैट्स...60 दिन में किया ये काम तो मिलेगी 5% छूट
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) ने गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार क्षेत्र में 3 BHK + स्टडी टाइप सरकारी फ्लैट्स की बिक्री शुरू की है. फ्लैट्स की कीमत ₹99.63 लाख से शुरू होती है और सरकारी कर्मचारियों को 50% भुगतान पर कब्जा दिया जाएगा.
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Ghaziabad Government Flats Scheme: अगर आप गाजियाबाद में लंबे समय से एक भरोसेमंद और सुरक्षित घर की तलाश में हैं तो अब आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) ने सिद्धार्थ विहार योजना के तहत किफायती रेट्स पर सरकारी फ्लैट्स की बिक्री शुरू की है. ये फ्लैट्स 3 BHK + स्टडी यूनिट टाइप में उपलब्ध हैं और उन्हें "विशेष पंजीकरण योजना 3.0 विस्तार" के अंतर्गत “पहले आओ - पहले पाओ” के आधार पर अलॉट किया जाएगा. खास बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को केवल 50% भुगतान पर भी फ्लैट का कब्जा दिया जा सकता है.
फ्लैट्स की लोकेशन और विशेषताएं
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा पेश की गई यह योजना गाजियाबाद के प्रमुख क्षेत्र, गंगा और यमुना/हिडन एन्क्लेव में स्थित है. योजना के अंतर्गत कुल 4 फ्लैट्स उपलब्ध हैं, जिनका आकार लगभग 167.88 से 168.10 वर्ग मीटर के बीच है. इन फ्लैट्स की कीमतें 99.63 लाख से शुरू होती हैं और ये सभी 3 BHK + स्टडी यूनिट टाइप में उपलब्ध हैं. इस योजना का RERA रजिस्ट्रेशन नंबर UPRERAPRJ10348 है. शानदार लोकेशन, पर्याप्त जगह और सरकारी विश्वसनीयता इस योजना को एक आदर्श विकल्प बनाते हैं, खासकर उन खरीदारों के लिए जो गाजियाबाद में एक स्थायी और सुरक्षित आवास की तलाश में हैं.
ऐसे करें पंजीकरण
आपको बता दें कि जो भी आवेदक इस योजना के तहत फ्लैट लेना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले फ्लैट की कुल कीमत का 5% पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा. यह भुगतान RTGS, NEFT या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में किया जा सकता है. शुल्क जमा होने के बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी. सभी मापदंडों पर पात्र पाए जाने के बाद, संबंधित आवेदक को फ्लैट का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा. इस प्रक्रिया को समय से पूरा करना जरूरी है, क्योंकि फ्लैट सीमित संख्या में उपलब्ध हैं.
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जल्दी भुगतान पर मिलेगी खास छूट
अगर कोई खरीदार पंजीकरण के बाद 60 दिनों के अंदर फ्लैट की पूरी राशि का भुगतान करता है तो उसे कुल कीमत में 5% की छूट दी जाएगी. यह छूट केवल एकमुश्त भुगतान करने वाले ग्राहकों पर लागू होती है और इसे किसी भी अन्य छूट या सब्सिडी के साथ संयोजित नहीं किया जा सकता. इस छूट का लाभ उठाने के लिए समय पर पूरा भुगतान करना आवश्यक है.
आवेदन की लास्ट डेट नजदीक
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 तय की गई है. आपको बता दें कि उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या सीमित है, इसलिए इच्छुक आवेदकों के लिए समय रहते आवेदन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे इस सुनहरे अवसर से वंचित न रहें.
जान लें क्या हैं पात्रता, नियम और शर्तें?
पात्रता: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
ऑनलाइन पंजीकरण: इच्छुक आवेदक परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर 'Online Registration For Plots/Houses/Flats' लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
परिषद का अधिकार: किसी भी विशेष परिस्थिति में परिषद के आवास आयुक्त को अन्य निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा और उनके फैसले अंतिम और बाध्यकारी होंगे.
नियमों में बदलाव: शासन या परिषद द्वारा समय-समय पर किए गए बदलाव इस योजना पर लागू होंगे.
2016 के नियम: उपरोक्त नियमों और शर्तों के अलावा कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर परिषद विनियमावली 2016 में दिए गए नियम और शर्तें प्रभावी मानी जाएंगी.