ईडी केस में इलाहाबाद HC ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन को दी जमानत, 2 साल बाद होंगे रिहा

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हाथरस कांड के बाद से गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) को बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी के मामले में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दी है. दो साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद अब कप्पन जेल से बाहर आएंगे.

बता दें कि पत्रकार कप्पन को तीन अन्य लोगों के साथ उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में हुए रेप केस को कवर करने के लिए जा रहे थे. गौरतलब है कि हाथरस में चार व्यक्तियों द्वारा एक दलित महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी.

पुलिस ने कप्पन के खिलाफ जाति आधारित दंगा भड़काने का इरादा रखने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज किया था. इसके बाद कप्पन पर देशद्रोह के आरोप और गैर कानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किए गए थे.

ईडी ने भी कप्पन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था. केंद्रीय एजेंसी ने कप्पन, रहमान, अहमद और आलम पर दंगा भड़काने के लिए प्रतिबंधित पीएफआई से पैसा लेने का आरोप लगाया था. बता दें कि रहमान पीएफआई की छात्र इकाई कैंपस फ्रंट आफ इंडिया का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है.

अहमद कैंपस फ्रंट आफ इंडिया की दिल्ली इकाई का महासचिव है, जबकि आलम इस संगठन का और पीएफआई का सदस्य है. ईडी का दावा है कि कैंपस फ्रंट आफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव शरीफ ने हाथरस जाने के लिए धन मुहैया कराया था.

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