अब्बास अंसारी की विधायकी के मामले में आया अब नया अपडेट, 21 जून को क्या होगा?
अब्बास अंसारी की दो साल की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली, कोर्ट ने 21 जून को तय की अगली तारीख
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Abbas Ansari news: दो साल की सजा और विधायकी रद्द होने के बाद अब्बास अंसारी की अपील पर फैसले की घड़ी अब 21 जून को आएगी. सोमवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकारी वकील ने लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 21 जून 2025 तय की है.
यह मामला मऊ की दीवानी कचहरी स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 (एमपी-एमएलए कोर्ट) में चल रहा है, जहां जज राजीव कुमार वत्स की अदालत में अब्बास अंसारी की ओर से दाखिल की गई अपील पर सुनवाई होनी थी.
क्या है मामला?
31 मई 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने अब्बास अंसारी को विवादित हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. साथ ही ₹11,000 का जुर्माना भी लगाया गया था. यह मामला मऊ शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान 3 मार्च को पहाड़पुरा मैदान में आयोजित एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने प्रशासन के खिलाफ उकसाने वाले बयान दिए थे.
जनसभा में उन्होंने कथित रूप से कहा था कि "चुनाव जीतने के बाद प्रशासन से हिसाब-किताब किया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा." इस भाषण के बाद तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी.
किस-किस पर केस?
इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी (गाजीपुर निवासी) के खिलाफ IPC की धारा 506, 171-F, 186, 189, 153-A, 120-B के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी. अभियोजन अधिकारी हरेंद्र सिंह ने कुल 6 गवाहों के जरिए केस को अदालत में पेश किया और कोर्ट ने अब्बास और मंसूर अंसारी को दोषी पाया.
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क्या हुआ कोर्ट में अब तक?
- सजा के तुरंत बाद अब्बास अंसारी को अंतरिम ज़मानत मिल गई थी.
- सजा के खिलाफ उनके वकील दरोगा सिंह ने जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की.
- यह अपील फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1 (MP/MLA कोर्ट) में ट्रांसफर कर दी गई.
- सोमवार को होनी थी सुनवाई, लेकिन सरकारी वकील ने लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा.
- कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 21 जून 2025 तय कर दी और तब तक के लिए ज़मानत भी बढ़ा दी गई.
अब देखना होगा कि 21 जून को कोर्ट क्या रुख अपनाता है - क्या अब्बास अंसारी की सजा रद्द होगी या उन्हें आगे राहत नहीं मिलेगी?