आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर ही SC-ST कानून के तहत पीड़ित को मुआवजा दिया जाए: हाई कोर्ट
Allahabad News Hindi : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एससी-एसटी एक्ट (SC-ST Act) के तहत दर्ज मामलों में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया…
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Allahabad News Hindi : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एससी-एसटी एक्ट (SC-ST Act) के तहत दर्ज मामलों में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार को राय दी है कि एससी-एसटी कानून के तहत मामलों में जब तक आरोपी के ऊपर लगे आरोप सिद्ध ना हो जाएं तब तक पीड़ित पक्ष को मुआवजा ना दिया जाए. मिली जानकारी के मुताबिक यह आदेश,जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने इसरार उर्फ इसरार अहमद व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया.









