‘DM के दबाव में आजम खान के खिलाफ की थी शिकायत’… अधिकारी का कोर्ट में बड़ा खुलासा

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Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को बड़ी राहत मिली है. जिस हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा हुआ थी और उनकी विधायकी गई थी, उस मामले में सपा नेता को कोर्ट ने बरी कर दिया है. बता दें कि 7 अक्टूबर 2022 को रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) से आजम खान को 3 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद रद्द कर दी गई थी. इसी मामले में आजम खान की अपील पर रामपुर के विशेष एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया है.

दबाव में दिया गया था बयान

वहीं इस हेट स्पीच के मामले में आजम खान के बरी होने के बाद एक और खुलासा हुआ है.इस फैसले के बाद एक बार फिर अदालत की कार्यवाही चर्चा में आ गई, जब आजम खान के विरुद्ध हेट स्पीच की एफ आई आर दर्ज कराने वाले अधिकारी अनिल कुमार चौहान वो स्टेटमेंट सामने आ गया, जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में जिरह के दौरान दिया था. इस स्टेटमेंट में अनिल कुमार चौहान ने कहा कि, ‘जो मैंने तहरीर लिखवाई थी, वह जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में लिखवाई थी’.

आजम खान हुए बरी

वहीं इस संबंध में आजम खान के वकील वकील विनोद शर्मा ने बताया कि, ‘यह थाना मिलक में मुकदमा पंजीकृत हुआ था. जिसका क्राइम नंबर 185/2019 था. जिसका वादी मुकदमा अनिल कुमार चौहान  थे. यह हेट स्पीच से रिलेटेड मैटर था. जिसमें आजम खान को लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुआ था और अब उन्हें दोषमुक्त कर दिया है.’ विनोद शर्मा ने आगे बताया कि, ‘कोर्ट ने पूरा डिटेल क्रॉस एग्जामिनेशन में आजम खान को दोष मुक्त पाया गया है. उन्हें झूठा फंसाया गया है. कोर्ट ने हमारी अपील स्वीकार की और अब आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया है.’

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क्या था मामला

आजम खां ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था. इस दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने के कई मामले दर्ज हुए थे.ऐसे ही एक मामले में उन्हें 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल की सजा हो गई. इस पर उनकी भी चली गई और विधानसभा उपचुनाव में भाजपा नेता आकाश सक्सेना विधायक बन गए.

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