Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला खान (Abdullah Khan) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उन्हें साल 2008 के एक केस में दोषी करार दिया है. मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में थाना छजलेट प्रकरण में आरोपित पूर्व सांसद आजम खान व इनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई हैं. वहीं विधायक व पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस एवं सहित सभी सात आरोपितों को मामले में बरी कर दिया गया हैं.
ADVERTISEMENT
बता दें कि यह मामला सपा नेता आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला और अन्य सपा नेताओं के खिलाफ 29 जनवरी 2008 में दर्ज कराया गया था.
इसी मामले में आज MP/MLA कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया, बाकी के सात आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. आजम खान और उनके बेटे को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लागाया है. वहीं अब्दुल्लाह आजम की सजा सुनाए जाने के बाद उसकी विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है. अब्दुल्लाह आजम दोषी होने के बाद उसकी सीट स्वार टांडा भी खाली हो सकती है. इस सीट पर भी उपचुनाव हो सकते हैं. बता दें कि आजम खान के दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी और रामपुर सीट पर उपचुनाव हुए थे.
क्या था पूरा मामला
छजलैट पुलिस ने 29 जनवरी 2008 को सपा के पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था. इस दौरान गुस्सां होकर सपा नेता आजम खान सड़क पर बैठ गए थे. वहीं आजम खान और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने आरोप लगे थे और यह कार्रवाई इसी मामले में ही हुई है. वहीं, हाल ही में अब्दुल्ला आजम खान की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पूर्व विधायक को चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु प्राप्त नहीं करने के चलते अयोग्य घोषित किया गया था.
ADVERTISEMENT