लखीमपुर खीरी की एक स्थानीय अदालत ने जिले के तिकुनिया क्षेत्र में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों की तीन दिन की पुलिस हिरासत की अर्जी गुरुवार को मंजूर कर ली.
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत ने तिकुनिया हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए सुमित जायसवाल, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, नंदन सिंह बिष्ट और शिशुपाल को तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजने की अर्जी स्वीकार कर ली है.
उन्होंने बताया कि इन चारों आरोपियों को पिछली 19 अक्टूबर को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिन्होंने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे. इन आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेने की अर्जी उसी दिन अदालत में पेश की गई थी, जिस पर गुरुवाप को सुनवाई हुई.
यादव ने बताया कि सुनवाई के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में देने की मंजूरी दे दी.
उन्होंने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष और तीन अन्य आरोपियों अंकित दास, लतीफ और शेखर भारती को पूछताछ के लिए तीन दिन की पुलिस हिरासत में देने की अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी.
बता दें कि तीन अक्टूबर को तिकुनिया इलाके में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में आशीष मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. आशीष को नौ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.
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