उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की जिला और सत्र न्यायालय की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह (IP Singh) को 22 साल पुराने एक मामले में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया वर्ष 2000 के एक पुराने मामले में उन्हें न्याययिक हिरासत में जेल भेजा गया.
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पुलिस सूत्रों ने बताया कि करीब 22 वर्ष पहले जिला पंचायत चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग और बवाल के मामले में देहात थाने की पुलिस ने आईपी सिंह को गिरफ्तार किया था. यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था.
सूत्रों ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने कई बार समन भेजा, लेकिन आईपी सिंह हाजिर नहीं हुए. इस पर अदालत ने आईपी सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
पुलिस के मुताबिक गुरुवार को आईपी सिंह ने जब अदालत में हाजिर होकर अंतरिम जमानत की मांग की, तो अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
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