आजम खान को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, ED ने जौहर यूनिवर्सिटी फंडिंग मामले में की थी गिरफ्तारी

मयंक गौड़

• 01:05 PM • 01 Nov 2026

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी राहत नहीं मिल सकी. रामपुर जेल से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

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Azam Khan Judicial Custody: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी राहत नहीं मिल सकी. रामपुर जेल से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. अब इस मामले में गाजियाबाद की PMLA कोर्ट ने आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ED ने अदालत में उनकी गिरफ्तारी और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले की जानकारी दी. एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी के लिए जुटाए गए फंड में कथित अनियमितता हुई और इस मामले में मनी ट्रेल की भी जांच की जा रही है. इससे पहले ED ने अदालत से आजम खान की 14 दिन की कस्टडी मांगी थी.

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PMLA कोर्ट में पेश किए गए आजम खान

ED की टीम आजम खान को लेकर गाजियाबाद स्थित PMLA कोर्ट पहुंची थी. यहां मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद एजेंसी ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं. ED ने आजम खान की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज केस से जुड़ी जानकारी कोर्ट को दी. एजेंसी ने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए फंड जुटाने में कथित अनियमितताओं और पैसों के लेन-देन यानी मनी ट्रेल का मुद्दा भी उठाया. ED ने पूछताछ के लिए आजम खान की 14 दिन की कस्टडी मांगी थी. हालांकि, अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

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जेल से बाहर आते ही ED ने कर लिया था गिरफ्तार

आजम खान शनिवार को रामपुर जेल से बाहर आए थे. उन्हें दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. समर्थकों को उम्मीद थी कि अब वह जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन जेल के बाहर पहले से मौजूद ED की टीम ने उन्हें अपने साथ ले लिया. केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी CRPF जवानों के साथ रामपुर जेल पहुंचे थे. आजम खान के बाहर आते ही ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. एजेंसी ने इस मामले में 14 अक्टूबर को केस दर्ज किया था. इसके बाद से ही आजम खान को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए कस्टडी मांगने की तैयारी थी.

जौहर यूनिवर्सिटी की फंडिंग और मनी ट्रेल की जांच

ED की ओर से अदालत में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड की कथित अनियमितताओं का मामला उठाया गया. एजेंसी ने पैसों के लेन-देन और मनी ट्रेल की जानकारी भी कोर्ट के सामने रखी. इसी मामले में ED आजम खान से पूछताछ करना चाहती थी और उसने 14 दिन की कस्टडी की मांग की थी. फिलहाल अदालत ने आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. मामले में ED की जांच जारी है.

आजम और अब्दुल्ला को मिली थी जमानत

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दोनों की ओर से क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी. इसमें दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी. 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दोनों की जमानत मंजूर करते हुए सजा निलंबित कर दी. हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की थी. इस मामले में अब्दुल्ला आजम को भी राहत मिली थी.

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