आजम खान और अब्दुल्लाह आजम की रिहाई का रास्ता साफ, दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने जारी किया रिलीज ऑर्डर

आमिर खान

31 Oct 2026 (अपडेटेड: 31 Oct 2026, 06:49 PM)

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से बाहर आने की राह आसान हो गई है. अधिवक्ताओं ने सभी मामलों में रिहाई के आदेश जारी करवा लिए हैं. ऐसे में दोनों की आज शाम तक रिहाई होने की संभावना है.

Azam Khan and Abdullah Azam

Azam Khan and Abdullah Azam

Google CTA

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. दोनों नेताओं की जेल से रिहाई का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है. उनके खिलाफ सभी लंबित मामलों में श्योरिटी बॉन्ड (जमानत बंधपत्र) का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद कोर्ट ने दोनों का रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है.

यह भी पढ़ें...

आजम खान के अधिवक्ता जुबेर अहमद खान के मुताबिक, रिलीज ऑर्डर जेल प्रशासन को भेजा जा चुका है और अब महज रिहाई की अंतिम कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. गौरतलब है कि अभी कुछ ही समय पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आजम खान से मुलाकात करने जेल पहुंचे थे, जिसके बाद से ही उनकी रिहाई को लेकर कयास तेज हो गए थे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

चर्चित दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनकी सजा को निलंबित (सस्पेंड) करने का आदेश दिया था. हालांकि कोर्ट ने दोनों नेताओं की दोषसिद्धि (कॉन्विक्शन) पर रोक लगाने की मांग को नामंजूर कर दिया था.

दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी जिस पर 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

रिलीज ऑर्डर जारी होने से पूरी हुई प्रक्रिया

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद निचली अदालत में श्योरिटी बॉन्ड दाखिल करने और उनके सत्यापन (वेरिफिकेशन) की प्रक्रिया चल रही थी. सभी औपचारिकताएं और सत्यापन पूरा होने पर अदालत ने रिहाई का परवाना (रिलीज ऑर्डर) जारी कर संबंधित जेल प्रशासन को प्रेषित कर दिया है.

क्या है दो पैन कार्ड का पूरा मामला?

यह पूरा विवाद पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है. आरोप है कि उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर दो अलग-अलग जन्मतिथियों वाले पैन कार्ड बनवाए थे जिसमें उनके पिता आजम खान ने भी उनका सहयोग किया था. इसी मामले में निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था.

ये भी पढ़ें: स्वामी प्रसाद मौर्य को गठबंधन में नहीं आने देंगे अखिलेश यादव? सपा प्रमुख ने साफ-साफ बता दिया