संभल हिंसा से जुड़े मामले में इलाहाबाद HC ने सांसद बर्क को दिया बड़ा झटका! जानें गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा? 

कुमार अभिषेक

• 12:06 PM • 03 Jan 2025

Sambhal News: संभल जामा मस्जिद हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया. गिरफ्तारी पर रोक.

Zia Ur Rahman Barq

Zia Ur Rahman Barq

Google CTA

Ziaur Rahman Barq News: संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को हुए सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा मामला चर्चा में है. इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में पुलिस जांच जारी रखने का आदेश दिया है, हालांकि गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. 

यह भी पढ़ें...

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि है सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच जारी रखेगी. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का पालन करते हुए फिलहाल सांसद बर्क को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

 

 

HC ने दिया पुलिस जांच में सहयोग का निर्देश

हाईकोर्ट ने कहा कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है. पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है. सांसद को जांच में सहयोग करना अनिवार्य होगा. 

एफआईआर रद्द करने की याचिका के गई खारिज

मालूम हो कि सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी और रद्द करने की अपील की थी. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया.