Noida News: ट्विन टावर को लेकर लगातार खबरों में रही सुपरटेक एमेरल्ड कोर्ट सोसाइटी एक बार फिर चर्चा में आ गई है. सोसाइटी के एओए ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसको लेकर हर जगह सोसाइटी की चर्चा हो रही है. सोसाइटी में एओए ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए फ्लैट ओनर्स को कहा है कि बैचलर को सोसाइटी में फ्लैट किराए पर नहीं दी जाएगी. साथ ही सोसाइटी में रहने वाले सभी बैचलर्स को फ्लैट खाली करने का भी आदेश एओए की ओर से दिया गया है.
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दरसल, नोएडा के सेक्टर 93 सुपरटेक एमेरल्ड कोर्ट सोसाइटी के एओए ने अपने निवासियों को एक ईमेल करते हुए बताया है कि कोई भी फ्लैट ओनर सोसाइटी के अंदर बैचलर्स को फ्लैट किराए पर नहीं देंगे.
बैचलर्स को फ्लैट किराए पर देने पर पाबंदी लगा दी गई है साथ ही 31 दिसंबर तक सोसायटी में रहने वाले सभी बैचलर्स को फ्लैट खाली करने के आदेश दिए गए है. इस फैसले का कारण सोसाइटी में शोर-शराबा और बैचलर्स के पार्टी कल्चर को बताया गया है. इसके साथ ही एओए के द्वारा फ्लैटों में एक से अधिक लोगों के रहने का भी आरोप लगाया है. इस तरह का फरमान एओए के द्वारा पहली बार शहर के किसी सोसाइटी में लिया गया है.
आपको बता दें कि सुपरटेक एमेरल्ड कोर्ट सोसाइटी का परिसर में है बहुचर्चित ट्विन टावर को बनाया गया था. सोसाइटी के ओए कैपिटेशन के आधार पर है सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था. जिसे 28 अगस्त 2022 को ध्वस्त कर दिया गया था.
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